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मुंबई: मुंबई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह एफआईआर शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के आरोपों में दर्ज की जाएगी।
विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर ने शनिवार को पारित आदेश में कहा कि, "प्रथम दृष्टया विनियामकीय चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।" अदालत का मानना है कि मामले में जांच जरूरी है, ताकि सही स्थिति का पता चल सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
इस आदेश से संबंधित जांच अब आगे बढ़ेगी, जिसमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
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