दिल्ली HC से पहलवान सुशील कुमार को बड़ी राहत, सागर धनखड़ हत्या मामले में मिली जमानत

 delhi high court grants regular bail to wrestler sushil kumar in sagar  dhankhar murder case | रेसलर सुशील कुमार को मिली पहलवान सागर धनखड़  हत्याकांड में राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी


नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सागर धनखड़ हत्या मामले में पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी। कुमार को मई 2021 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने सुशील कुमार को 50,000 रुपये के जमानत बांड और उतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर जमानत दी। हालांकि, विस्तृत आदेश अभी अपलोड किया जाना बाकी है।

धनखड़ की हत्या 4 मई 2021 की रात को हुई थी, जब कथित तौर पर आरोपी पहलवानों ने उन्हें छत्रसाल स्टेडियम में पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले में सुशील कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

इसके पहले, जुलाई 2023 में, सुशील कुमार को घुटने की सर्जरी के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। उनके वकील आरएस मलिक और सुमित शौकीन ने तर्क दिया कि सुशील कुमार साढ़े तीन साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और अभियोजन पक्ष ने अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। वकील ने यह भी कहा कि अब तक अभियोजन पक्ष के 186 गवाहों में से लगभग 30 से ही पूछताछ की गई है।

सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीते थे, और वह देश के सबसे सफल एथलीटों में से एक माने जाते हैं।

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